Ration Card New Update: छत्तीसगढ़ राज्य के राशन कार्ड धारकों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। राज्य सरकार के नागरिक आपूर्ति उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए घोषणा की है कि अब राशन कार्ड धारकों को एक ही महीने में तीन महीने का राशन प्रदान किया जाएगा। यह व्यवस्था जून से अगस्त 2025 तक के लिए लागू होगी।
इस योजना के तहत सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत आने वाले सभी पात्र लाभार्थियों को जून, जुलाई और अगस्त महीने का चावल एक साथ जून महीने में ही दे दिया जाएगा। यह निर्णय राशन कार्ड धारकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है ताकि उन्हें बार-बार राशन की दुकान पर जाने की आवश्यकता न पड़े।
वितरण की समयावधि और प्रक्रिया
राशन का यह विशेष वितरण 1 जून से 30 जून 2025 तक चलेगा। इस दौरान सभी पात्र राशन कार्ड धारक अपने निकटतम उचित मूल्य दुकान से एकमुश्त तीन महीने का चावल ले सकेंगे। वितरण प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए ई-पॉस मशीन का उपयोग किया जाएगा।
लाभार्थियों को बायोमेट्रिक सत्यापन के माध्यम से राशन प्राप्त करना होगा। प्रत्येक महीने के चावल वितरण के लिए अलग-अलग रसीद दी जाएगी और राशन कार्ड में उचित प्रविष्टि की जाएगी। यह व्यवस्था यह सुनिश्चित करने के लिए है कि कोई भी लाभार्थी अपने हिस्से के राशन से वंचित न रह जाए।
अन्य राशन सामग्री की उपलब्धता
चावल के अतिरिक्त अन्य आवश्यक वस्तुओं जैसे चीनी, चना, गुड़ और नमक का वितरण भी किया जाएगा। हालांकि इन वस्तुओं का वितरण स्टॉक की उपलब्धता और शासन के आबंटन के अनुसार होगा। ये सामग्री जून से अगस्त तक प्रत्येक महीने अलग-अलग आबंटन के अनुसार वितरित की जाएंगी।
जिला खाद्य अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि सभी उचित मूल्य दुकानों में इन सामग्रियों का पर्याप्त स्टॉक रखा जाएगा। विभाग का लक्ष्य है कि कोई भी पात्र लाभार्थी इन आवश्यक वस्तुओं से वंचित न रहे। स्टॉक की निगरानी नियमित रूप से की जाएगी ताकि कमी की स्थिति में तुरंत पूर्ति की जा सके।
गुणवत्ता नियंत्रण और निगरानी व्यवस्था
राशन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए विशेष निगरानी व्यवस्था लागू की गई है। राजस्व, खाद्य और सहकारिता विभाग के क्षेत्रीय अधिकारी नियमित रूप से भंडारित अनाज की जांच करेंगे। इससे यह सुनिश्चित होगा कि चावल या अन्य खाद्य सामग्री में कोई खराबी न हो।
विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि भंडारण के दौरान राशन में कोई समस्या आती है तो इसकी तुरंत जानकारी दी जाएगी। गुणवत्ता में किसी भी प्रकार की गिरावट को रोकने के लिए उचित भंडारण की व्यवस्था की गई है। नमी और कीड़े-मकोड़ों से बचाव के लिए आवश्यक सावधानियां बरती जा रही हैं।
शिकायत निवारण और कानूनी प्रावधान
यदि कोई राशन कार्ड धारक अपने हिस्से के राशन से वंचित रह जाता है तो वह संबंधित उचित मूल्य दुकान या जिला खाद्य अधिकारी से संपर्क कर सकता है। शिकायत की स्थिति में तुरंत समाधान का प्रयास किया जाएगा।
वितरण प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश 2016 और आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई होगी। यह व्यवस्था पारदर्शिता बनाए रखने और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए की गई है।
अस्वीकरण: यह लेख सामान्य जानकारी के उद्देश्य से तैयार किया गया है। राशन वितरण की नीतियां और नियम समय-समय पर बदल सकते हैं। वास्तविक राशन प्राप्त करने से पहले अपने स्थानीय खाद्य विभाग या उचित मूल्य दुकान से नवीनतम जानकारी अवश्य प्राप्त करें।